भोपालमध्य प्रदेश

4 व्हीलर में भी पैसेंजर को लगाना होगा सीटबेल्ट, गाइडलाइन जारी

भोपाल
दो पहिया वाहनों पर दोनों लोगों को हेलमेट लगाने के बाद अब कार में आगे की सीट पर बैठने वाले दोनों को बेल्ट लगाने को लेकर प्रदेश की पुलिस अब सख्त होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय की पुलिस ट्रैनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरआई) के एडीजी जी जर्नादन ने इस संबंध में भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर सहित सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में कार चलाने वाले को ही सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालानी कार्यवाही की जाती थी, लेकिन अब इस आदेश के बाद आगे बैठने वाले यदि एक ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया तो इस पर पुलिस कार्यवाही करेगी।

इधर हेलमेट लगाने को लेकर दिए आदेश के साथ ही सीट बेल्ट लगाने को लेकर भी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं। इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि मोटर साइकिल और तीन पहिया वाहन के अलावा सभी मोटर वाहन के ड्राइवर  और आगे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना होगा।

होटल-ढाबे और शराब दुकानों से ही जागरुकता होगी
हेलमेट लगाने को लेकर जागरुकता बढ़ाने के लिए जहां सरकारी-अर्द्ध सरकारी और पेट्रोल पम्पों पर सख्ती होगी, वहीं इसे लेकर जागरुकता बढ़ाने के लिए होटल ढाबों और शराब दुकान संचालकों की भी मदद ली जाएगी। इन जगहों पर बैनर-पोस्टर्स लगाकर हेलमेट के प्रति लोगों को जागरुक किया जाएगा।  गौरतलब है कि हाल ही में पीटीआरआई ने हेलमेट को लेकर सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। जिसमें दो पाहिया वाहनों पर बैठने वाले दोनों लोगों को हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है।

सवारी वाहनों को विशेष रूप से जिक्र
आदेश में सवारी ढोन वाले वाहनों का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है। इसमें लिख गया है कि  ऐसे वाहन जो सवारी लेते हैं इसमें आठ सवारियों के अतिरिक्त ड्राइवर सीट होती है, इसमें भी आगे की सीट पर बैठने वाले सीट बेल्ट लगाएंगे। सभी चार पहिया वाहनों में यह भी ध्यान रखना होगा कि वाहन की सीट पर लगे सीट कवर के कारण सीट बेल्ट को लॉक या अनलॉक करने के दौरान व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस संबंध में इंदौर और भोपाल के पुलिस कमिश्नर के साथ ही सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं।

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