शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में, ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमीशन प्लान एप्रूवल सिस्टम लागू
भोपाल
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को अब चौबीस घंटे में बिल्डिंग परमीशन मिल सकेगी। वहीं सेटेलाईट इमेज आधारित डाटा से नगरीय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण को भी चिन्हित किया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमीशन प्लान एप्रूवल सिस्टम का तीसरा चरण लागू करेगी। इसके अलावा ऑनलाईन गेमिंग पर राज्य सरकार 28 प्रतिशत की दर से टैक्स भी ले सकेगी। इसके लिए मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश लाया जाएगा। आज कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
नगरीय निकायों में शहरी सुधार को बढ़ावा देने के लिए शहरी सुधार कार्यक्रम के प्रमुख घटक के रुप में नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम परियोजना वर्ष 2013 में प्रारंभ की थी। इसके दो चरण लागू हो चुके है। अब राज्य सरकार इस परियोजना के तीसरे चरण का शुभारंभ करने जा रही है जिससे बेहतर तकनीक जीआईएस आधारित भवन अनुज्ञा, मोबाइल एप आधारित साइट इंस्पेक्शन तथा डिजिटल पेमेंट के सभी प्रकारों को इसमें शामिल किया गया है।
इस परियोजना को पूरने प्रदेश में एक साथ लागू किया जाएगा। इसके तहत 105 वर्गमीटर तक के आवासीय भवनों में डीम्ड अनुज्ञा का प्रावधान भी शामिल होगा। जहां नागरिकों को 24 घंटे में ही भवन अनुज्ञा प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा सेटेलाइट इमेज आधारित डाटा से नगरीय निकायों में अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने में भी मदद मिलेगी। यह परियोजना सात वर्षो के लिए लागू की जाएगी। पहले एक साल सॉफ्टवेयर विकास तथा छह वर्ष आॅपरेशन और मेंटेनेंस का होगा। आगामी सात वर्षो में इस परियोजना में 51 करोड़ 18 लाख रुपए व्यय होंगा। इससे लगभग बारह सौ करोड़ का राजस्व प्राप्त हो सकेगा।
किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना
कैबिनेट में किसानों को तीन हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन किया गया। यह योजना लागू होने की तिथि से दो वर्षो तक प्रभावी रहेगी। पहले साल में दस हजार पंपों का लक्ष्य रहेगा। स्थायी कनेश्कान हेतु बिजली कंपनी 200 मीटर दूरी तक 11 केवी लाइन ट्रांसफार्मर लगाएंगी। इसकी लागत पचास प्रतिशत किसान, चालीस फीसदी सरकार और दस प्रतिशत खर्च बिजली कंपनी वहन करेगी।
मुरैना में मेडिकल कॉलेज, नीति आयोग का बदलेगा नाम
मुरैना जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति देने और सिवनी में 630 मीटर रेलवे ओवर ब्रिज व 12.67 किलोमीटर लंबे फोरलेन निर्माण के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का नाम बदलकर मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग किया जाएगा और सदस्य सचिव का नाम बदलकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी किये जाने और शासी परिषद की नवीन संरचना। जनजातीय विभाग में तकनीकी पदो के पुनर्गठन एवं नवीन पदों के सृजन को मंजूरी देने चर्चा की गई। अतिथि विद्वानों का मानदेय तीस हजार से बढ़ाकर पचास हजार करने, पर विचार किया गया।
ऑनलाईन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स
मध्यप्रदेश में अब ऑनलाईन गेमिंग पर सरकार टैक्स वसूल सकेगी। इसके लिए मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश लाएगी। इसके तहत ऑनलाईन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जा सकेगा।आज कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश पर चर्चा की गई। वाणिज्य कर विभाग के मुताबिक वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत जुआ खेलना टैक्स के दायरे में है आॅनलाईन गेमिंग के लिए जीएसटी में अभी कोई अलग से प्रावधान नहीं है। कुछ राज्यों ने आॅनलाईन गेमिंग को जुआ मानकर टैक्स लगा दिया।