गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी पर केंद्रीय एजेंसियों समेत 4 राज्यों की पुलिस की होगी नजर
हरियाणा
हरियाणा के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी (Gangster Kala Jathedi) जल्द ही दूल्हा बनने जा रहा है। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सोमवार को काला जठेड़ी को लेडी गैंगस्टर और अपनी गर्लफ्रेंड मैडम मिंज उर्फ अनुराधा चौधरी से शादी करने के लिए कस्टडी पैरोल दे दी है। वह 12 मार्च को दिल्ली में शादी करेगा। द्वारका कोर्ट ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को 12 मार्च को अपनी शादी और 13 मार्च को गृह प्रवेश के लिए छह घंटे की कस्टडी पैरोल दी है। काला एक संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने के लिए मकोका सहित कई गंभीर मामलों में हिरासत में है। काला जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुलाई 2021 में सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। काला पर 7 लाख का इनाम था। उस पर दिल्ली ,हरियाणा ,पंजाब और राजस्थान में कई केस दर्ज हैं।
एएनआई के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) दीपक वासन ने काला जठेड़ी के वकील की दलीलें सुनने और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर जवाब पर विचार करने के बाद उसे राहत दे दी। कोर्ट ने अधिकारियों को 12 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच काला जठेड़ी को शादी के लिए हिरासत में लेने का निर्देश दिया है और दिल्ली पुलिस को सुरक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
उसे 13 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच गृह प्रवेश समारोह के लिए उसके सोनीपत जिले के जठेड़ी ग्राम ले जाने का भी निर्देश दिया गया है।
काला जठेड़ी ने अपनी शादी करने के लिए मानवीय आधार पर कस्टडी पैरोल की मांग की थी। उसकी शादी उसके परिवार के सदस्यों द्वारा तय की गई है और यह 12.03.2024 को सुबह 10 बजे होने वाली है। गृह प्रवेश समारोह हरियाणा के सोनीपत जिले गांव जठेड़ी में 13 मार्च 2024 को सुबह लगभग 11:00 बजे तय किया गया है, जहां दुल्हन को दूल्हे के साथ अपने वैवाहिक घर में प्रवेश करना होता है।
वकील रोहित दलाल के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया है कि विवाह के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। आवेदक या आरोपी और उसकी मंगेतर दोनों हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार वयस्कता की आयु के हैं। ऐसे में अभियुक्त को शादी से इनकार करने से पूर्वाग्रह पैदा होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।
यह भी है कि विवाह एक सामाजिक दायित्व है और आवेदक/अभियुक्त अपना परिवार बढ़ाना चाहता है और समाज में बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीना चाहता है। आवेदक/अभियुक्त के माता-पिता भी बुढ़ापे की बीमारियों से पीड़ित हैं और पिछले वर्ष के दौरान उनकी सर्जरी हुई है। याचिका में कहा गया है कि आरोपी की मां की देखभाल के लिए घर में कोई नहीं है क्योंकि उसके पिता भी बिस्तर पर हैं।